Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana (MMSKY) मध्यप्रदेश शासन की एक उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जो युवाओं को व्यावसायिक कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। इस योजना के तहत, औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवा पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षार्थी के रूप में On the Job Training (OJT) प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण युवाओं को व्यावहारिक अनुभव के साथ-साथ रोजगार की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करता है।
मध्यप्रदेश के युवाओं को इस योजना के तहत उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। 12वीं उर्त्तीण छात्र-प्रशिक्षार्थी को ₹8000, ITI उर्त्तीण को ₹8500, डिप्लोमा उर्त्तीण को ₹9000, और स्नातक उर्त्तीण को ₹10000 मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Seekho Kamao Yojana
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मध्यप्रदेश सरकार की एक उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण पहल है, जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job Training (OJT) की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने और मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक कौशल से लैस कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षार्थी को स्थायी रोजगार भी दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, और आवश्यकता अनुसार इस लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक युवा को राज्य सरकार की ओर से ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना Summary
आयोजक | मध्यप्रदेश सरकार |
बोर्ड का नाम | म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना |
योजना की शुरूआत | 07 जून 2024 |
योजना का उद्देश्य | उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण |
योजना का लाभ | रोजगार पाने की योग्यता अर्जित करना |
Application Mode | Online |
Helpline No. | 0755-2525258 |
Official Website | mmsky.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की पात्रता
इस योजना के तहत निम्नलिखित युवा पात्र होंगे:
- आयु 18 से 29 वर्ष के बीच हो।
- मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी हों।
- शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च स्तर की हो।
योजना में चयनित युवाओं को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” के रूप में माना जाएगा।
Seekho Kamao Yojana के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in पर जाएं।
- MMSKY पोर्टल पर “अभ्यर्थी पंजीयन” विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीकरण से पहले आवश्यक निर्देश और पात्रता से संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- यदि आप पात्र हैं, तो अपना समग्र आईडी दर्ज करें।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
- आपकी समग्र से जुड़ी जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको SMS के जरिए यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद आप स्वतः लॉगिन हो जाएंगे।
सीखो कमाओ योजना के लाभ एवं स्टाइपेंड
युवाओं को मिलने वाले लाभ
- उद्योग-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- नवीनतम तकनीक और आधुनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान मासिक स्टाइपेंड।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणपत्र।
- प्रशिक्षण पूरा कर नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता।
युवाओं को मिलने वाला स्टाइपेंड
मध्यप्रदेश के युवाओं को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।
- 12वीं उत्तीर्ण: ₹8,000
- ITI उत्तीर्ण: ₹8,500
- डिप्लोमा उत्तीर्ण: ₹9,000
- स्नातक या उच्चतर योग्यता: ₹10,000
FAQs
Seekho Kamao Yojana क्या है?
यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को व्यावसायिक कौशल सिखाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसमें युवा पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में On-the-Job Training (OJT) प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें अनुभव मिलता है।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
योजना में भाग लेने के लिए आयु सीमा 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, न्यूनतम 12वीं पास या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
योजना के तहत कितनी स्टाइपेंड मिलती है?
मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार मासिक स्टाइपेंड प्रदान करती है। 12वीं पास को ₹8,000, ITI पास को ₹8,500, डिप्लोमा पास को ₹9,000, और स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त को ₹10,000 दिया जाता है।
प्रशिक्षण पूरा होने पर क्या मिलेगा?
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, युवा को State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणपत्र मिलता है। यह प्रमाणपत्र रोजगार पाने में मददगार होता है और उनके कौशल को मान्यता देता है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं।
Conclusion
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना मध्यप्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक कौशल विकसित करने और स्थायी रोजगार पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। यह योजना On-the-Job Training के साथ आर्थिक सहायता भी देती है, जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। स्टाइपेंड और प्रमाणपत्र के माध्यम से यह योजना युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।