बिहार राज्य फसल सहायता Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाढ़, सूखा या अन्य आपदा की स्थिति में यदि फसल का नुकसान 20% तक होता है तो ₹7500 प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक नुकसान होने पर ₹10000 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाता है।
योजना की मुख्य जानकारी
घटक | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
विभाग | सहकारिता विभाग, बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
फसल क्षति दर | 20% या उससे अधिक |
लाभ राशि | ₹7500 – ₹10000 प्रति हेक्टेयर |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2024 |
हेल्पलाइन | 18001800110 |
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण आय का नुकसान कम हो और किसान फिर से खेती के लिए सक्षम हो सके। इसमें रबी, खरीफ और सब्ज़ी की फसलों को शामिल किया गया है।
पात्रता और दस्तावेज़
पात्र किसान:
- रैयत, गैर रैयत और आंशिक रैयत/गैर रैयत सभी श्रेणियों के किसान पात्र हैं।
- कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित होना अनिवार्य है।
- फसल और बुआई का रकबा बताना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज़:
किसान श्रेणी | आवश्यक दस्तावेज़ |
---|---|
रैयत | भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद, स्वघोषणा पत्र |
गैर रैयत | स्वघोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से प्रमाणित) |
आंशिक रैयत/गैर रैयत | उपरोक्त दोनों दस्तावेज़ |
बिहार फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएं
- अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक सहायता राशि की पात्रता।
- नगर पंचायत व नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन के बाद DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भुगतान।
- अधिसूचित फसलें: धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी आदि।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
खरीफ फसल 2024 के लिए आवेदन निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:
- ई-सहकारी मोबाइल ऐप से (प्लेस्टोर पर उपलब्ध)।
- टोल फ्री कॉल सेंटर (18001800110) के माध्यम से सहायता।
- संबंधित प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी या सहायक की मदद से आवेदन।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार फसल सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करना है ताकि वे भविष्य में कृषि जारी रख सकें।
इस योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?
धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, गोभी और टमाटर जैसी खरीफ और सब्जी फसलें शामिल हैं।
योजना में आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?
बिहार के सभी रैयत, गैर रैयत और आंशिक रैयत/गैर रैयत श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
सहायता राशि कितनी मिलती है?
20% तक फसल क्षति पर ₹7500 प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति पर ₹10000 प्रति हेक्टेयर।
निष्कर्ष
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 किसानों के लिए एक उपयोगी योजना है जो उन्हें आपदाओं के समय आर्थिक सहारा देती है। यदि आप बिहार राज्य के किसान हैं और आपकी फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हुई है, तो इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और सहायता सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है।